अगर आप 2021 में 1 जनवरी को 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं. भारत में 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को सरकार मतदान का अधिकार देती है. आपको अपने उम्र और पहचान के दस्तावेज के साथ अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना पड़ेगा. एक बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना होगा.वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब आपको चुनावी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. वोटर लिस्ट में नाम अब घर बैठे इंटरनेट की मदद से दर्ज कराया जा सकता है.हम आपको बताते हैं इसकी प्रक्रिया.
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आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना है.
आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं: https://www.nvsp.in
अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6
इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और जिला आदि चुनने के बाद अपने बारे में पूरी जानकारी देनी है.
साइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर यह काम किया जा सकता है.
इसके बाद आपको अपने नाम, पते, उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करन होगा.
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
एक पासपोर्ट तस्वीर
पहचान पत्र (जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट आदि)
पते का प्रमाण (राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल आदि)
आप वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के अपने अनुरोध की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं. आपका वोटर आईडी कार्ड एक महीने में जारी कर दिया जाता है.
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हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता ऑनलाइन अपडेशन की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरुआत की है. यह एप नए रजिस्ट्रेशन के बारे में एसएमएस एलर्ट के जरिए अफसरों को सूचित करता है.
एसएमएस से चेक करें वोटर लिस्ट में नाम
मोबाइल मैसेज में एपिक लिखकर स्पेस दें. और फिर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करें. इस एसएमएस को 9211728082 या 1950 पर भेज दें. जवाबी एसएमएस में भाग संख्या, मतदान केंद्र की संख्या और नाम आ जाएगा. मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होने पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा.
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